Tonk News (फ़िरोज़ उस्मानी) – एक 5 वर्षीय नाबालिग को जलेबी के लालच से ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी अनिल पेंटर को पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मानसिंह चुड़ावत ने दोषी मानते हुए हुए अन्तिम सांस तक जेल की सजा सुनाई।
पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि 19 जनवरी 2019 को टोंक शहर के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में पंचकुईयां दरवाजा क्षेत्र में रहने वाला अनिल पेंटर पुत्र किशन लाल माली निवासी मालियों का मौहल्ला पंचकुईया एक 5 साल की नाबालिग को जलेबी का लालच देकर घर से ले गया। उसके साथ दुष्कर्म कर उसे लहुलुहान हालत में छोड़ गया।
जिस पर पीडि़ता के परिजनो की ओर से मामला दर्ज कराया । पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में पीडि़ता की ओर से पैरवी पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने की। इस मामले में पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मानसिंह चुड़ावत ने मामले में दोनो पक्षों की बहस के सुनने के बाद आरोपी अनिल पेंटर को दोषी मानते हुए। अन्तिम सांस लेने तक जेल की सजा के आदेश पारित किए।