मिजोरम/ मिजोरम सरकार ने आज आदेश जारी कर पेट्रोल पर राशनिंग प्रणाली लागू कर दी है आदेश के तहत वहां धारियों को वाहन के हिसाब से ही पेट्रोल मिलेगा।
सरकार के आदेश के मुतबिक, स्कूटरों के लिए 3 लीटर और अन्य दोपहिया वाहनों के लिए 5 लीटर पेट्रोल ही मिलेगा। हल्के मोटर वाहन यानी कार के लिए 10 लीटर (LMV) ही भरंवाने की इजाजत है।
इसके अलावा मैक्सी कैब्स, मिनी ट्रक, जिप्सी में 20 लीटर तक पेट्रोल भरवा सकते हैं। वहीं ट्रक और बस के लिए 100 लीटर की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पेट्रोलपंप पर गैलन और अन्य किसी भी सामान में ईंधन लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। खाद्यान्न सामग्री ढोने वाले वाहनो पर यह पाबंदी नही होगी ।
बताया जाता है कि सरकार ने यह व्यवस्था कोरोना संक्रमण काल के दौरान चल रहे लॉकडाउन के तहत पेट्रोल डीजल की गाड़ियां नहीं आने के कारण राज्य में पेट्रोल व डीजल की कमी होने से यह निर्णय लेते हुए आदेश जारी किया गया है