Tonk News । राजस्थान मत्स्य नियम 1958 (Rajasthan Fisheries Rules 1958) के तहत राज्य सरकार ने 16 जून से 31 जुलाई 2021 तक स्वच्छ जलाशय में मछलियों (fish) का मत्स्याखेट, विक्रय या वस्तु विनिमय के लिए प्रस्थापना या उसे अभिदर्षित करना तुरन्त प्रभाव से प्रतिबन्धित किया है। मत्स्य विकास अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
Tonk : मछलियों का मत्स्याखेट, विक्रय या वस्तु विनिमय प्रतिबंधित

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