Tonk। राज्य सरकार के आदेशानुसार सभी नगरीय एवं ग्रामीण पेयजल योजनाओं के समस्त श्रेणी के उपभोक्ताओं के 31 दिसम्बर 2021 तक जल प्रभार शुल्क के पेटे बकाया राशि पर ब्याज व शास्ति में 31 मार्च 2022 तक एक मुश्त जमा कराने पर शत प्रतिशत छूट प्रदान की गई है।
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जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग खण्ड टोंक के अधिषाषी अभियंता कालूराम मीना ने बताया कि ऐसे सभी उपभोक्ता जिनका पानी का बिल बकाया है, वे 31 मार्च तक एक मुश्त राशि जमा कराकर इस छूट का लाभ ले सकते है।
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31 मार्च के पश्चात बकाया पर शास्ति एवं ब्याज की राशि जोड़कर आगामी पानी का बिल जारी किया जाएगा।