राजस्थान में अवैध कॉलोनियों होगी वैध, मिलेंगे पट्टे, हास्टल के लिए मिलेगी सस्ती दर पर जमीन,CM ने खोला पिटारा

Dr. CHETAN THATHERA
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File Photo

जयपुर/ राजस्थान में आगामी 7 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और सत्ता में फिर से काबिज होने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता के लिए राहत का पिटारा खोलते हुए कई तरह की राहत दी है।

जिनमें सबसे प्रमुख रूप से प्रदेश में बनी अवैध कॉलोनियों को वैध करते हुए उनके पट्टे जारी किए जाएंगे और हॉस्टल के लिए सस्ती दर पर जमीन आवंटित की जाएगी इसी के साथ भी और कई राहत भरी घोषणाएं करने के साथ ही उन्हें लागू करने का निर्णय लिया है ।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश की जनता के लिए कोई राहत का पिटारा खोलते हुए राहत भरे निर्णय लिए गए हैं इन निर्णय में प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में 31 दिसंबर 2021 तक बसी हुई।

नई अवैध कॉलोनियों को भी नियमित किया जाएगा पहले शहरी क्षेत्र में 2004 की सर्विस सुधा वेद कॉलेजों को ही निर्मित करने का प्रावधान था अभी से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है ।

प्रशासन शहरों के संग अभियान में इन सभी अवैध कॉलोनियों के निवासियों को सर्वे के आधार पर पट्टे दिए जाएंगे इससे अवैध कॉलोनियों में अब सड़क बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं वहां के निवासियों को मिल सकेगी ।

कैबिनेट की बैठक में लिया गया निर्णय आने वाले चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है ।

कैबिनेट बैठक में इसके अलावा शायरी सेक्टर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और अपार्टमेंट में पानी कनेक्शन जारी करने के लिए नई पॉलिसी को मंजूरी दे दी है जलदाय विभाग द्वारा बनाई गई नई पॉलिसी के तहत अब मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को सस्ते दर पर पानी कनेक्शन दिया जाएगा। 

कैबिनेट की बैठक में सरकार और गहलोत ने निर्णय लिया कि शहरी क्षेत्रों में हॉस्टल बनाने के लिए सरकार सस्ती दर पर जमीन आवंटित करेगी जमीन आवंटित करने की 2015 की पुरानी पॉलिसी में बदलाव कर इसे मंजूरी दी गई है इस निर्णय के बाद अब विभिन्न समाजों हॉस्टल बनाने के लिए सस्ती दर पर जमीन मिल सकेगी।

इनके अलावा कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में 133 गैर जरूरी कानूनों को खत्म करने की भी मंजूरी दी गई इसके लिए सरकार विधानसभा में भी लेकर आएगी कैबिनेट ने 133 गैरजरूरी कानूनों को समाप्त करने के लिए राजस्थान लाॅ अबाॅलिशन बिल 2023 को मंजूरी दी है ।

तथा पुस्तकालय अध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा महाविद्यालय शाखा नियम 2023 को भी मंजूरी दी गई है इस नए नियम के तहत अब कॉलेजों में लाइब्रेरियन और पीटीआई 28 तारीख शिक्षक के खाली पदों को भरा जाएगा ।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम