अब स्कूलों में, बैंक खाते में आधार कार्ड जरूरी नहीं ,आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

Dr. CHETAN THATHERA
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नई दिल्ली/ आधार कार्ड को लेकर आमजन परेशान रहता था चाय स्कूल में बच्चे का प्रवेश हो बैंक में खाता खुलवाना हो या अन्य कोई दस्तावेज आधार जरूरी लेकिन अब स्कूल में बच्चों के आधार कार्ड के बिना प्रवेश देने से नहीं रोका जा सकता और नहीं बैंक खातों को आधार से लिंक कराने के लिए अनिवार्यता होगी आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है ।

आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है हालांकि कोर्ट ने आधार कार्ड की वैधता को बरकरार रखा है लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड कहां जरूरी है और कहां जरूरी नहीं है ।

इतना ही नही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में आधार की अनिवार्यता को सिरे से खारिज किया है तो आइए जानते हैं आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बारे जिसे जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।

1- अब स्कूलों में आधार के अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है । आधार पर अपना फैसला सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि स्कूलों में प्रवेश के समय आधार अनिवार्य नहीं रहेगा ।

कोर्ट ने कहा कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को आधार नहीं होने की वजह से सर्व शिक्षा अभियान के लाभ से वंचित ना किया जाए ।

बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए अभिभावकों की मंजूरी जरूरी है जबकि व्यस्क होने के बाद आधार को लेकर वह स्वयं तय कर सकता है ।

2- मोबाइल नंबर पर आधार लिंक षगलत है । अगर आपको मोबाइल कंपनियों की ओर से अपने नंबर को आधार से लिंक कराने के मैसेज आ रहे थे तो अब आपको इनसे हमेशा के लिए छुटकारा मिलने वाला है ।

क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार से मोबाइल को लिंक करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है कोर्ट ने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने को असंवैधानिक बताया ।

3- बैंक से आधार लिंक जरूरी नहीं मोबाइल नंबर की तरह बैंक अकाउंट को भी आधार से लिंक कराने की अनिवार्यता खत्म हो गई है सुप्रीम कोर्ट ने इसे भी संविधान के खिलाफ करा दिया है 

कोर्ट के इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली है जिन्होंने अभी तक अपने बैंक अकाउंट को आधार से लिंक नहीं कराया है ।

4- सीबीएससी CBSC ,NEET, UGC मे आधार जरूरी नहीं आधार जरूरी सुप्रीम कोर्ट सीबीएससी,नीट और यूजीसी आदि में आधार को गैरजरूरी करार दिया । कोर्ट ने कहा की CBSC,NEET व UGC आधार को जरूरी बनाते हैं तो यह गलत है और वह ऐसा नहीं कर सकते ।

5- निजी कंपनियां आधार नहीं मान सकती । कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कोई भी प्राइवेट कंपनी आपसे आधार नहीं मांग सकते हैं कोर्ट के फैसले के बाद अब प्राइवेट पार्टी आपका डाटा नहीं देख सकते हैं ।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम