जयपुर/ केंद्र सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी, फर्जी कॉल, साइबर फ्राॅड जैसी घटनाओं को लेकर अब तक की गई छानबीन के बाद करीब 52 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन को बंद किया गया है और सिम बेचने वाले 67000 को बैन कर दिया गया है। तथा सरकार ने अब सिम कार्ड खरीदने के लिए नियमों मे बदलाव किया है ।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार देश मे ऑनलाइन धोखाधड़ी, साइबर अपराध और फर्जी फोन काॅल की बढ़ती घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से अब मोबाइल सिम कार्ड खरीदने के नियम में बदलाव किया है तथा अब तक करीब 52 लाख से अधिक फर्जी मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं और 67000 से अधिक सिम बेचने वाले डीलर्स को बेन कर दिया गया है।
क्या है SIM खरीदने के लिए नये नियम और बदलाव
1 – बदलाव किए नए नियम के अनुसार सिम बेचने वाले डीलर्स को अपना पुलिस और बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा, इसकी पूरी जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी। इसके साथ ही उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना भी जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने वाले सिम विक्रेता पर 10 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए वर्तमान में सरकार ने 12 महीने का समय दिया है। व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए वर्तमान में सरकार ने 12 महीने का समय दिया है।
2 – अगर कोई कस्टमर अपने किसी पुराने नंबर पर कोई नया सिम कार्ड खरीदना चाहता है तो उसके आधार पर छपे क्यूआर कोड को स्कैन करके उसका डेमोग्राफिक डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा।
3 – सरकार ने बिजनेस कनेक्शन का प्रावधान शुरू किया है, नए नियम के मुताबिक अब बल्क में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। हालांकि, आप पहले की तरह एक आईडी प्रूफ पर 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं और सिम कार्ड बंद करवाने के 90 दिनों बाद ही दूसरे ग्राहक को जारी किया जाएगा।