टोंक जिले में धारा 144 लागू

Sameer Ur Rehman
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Tonk News। विधानसभा चुनाव-2023 के तहत जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. ओमप्रकाश बैरवा ने जिले में धारा 144  ( section 144 )  लागू कर दी है। आगामी आदेश तक जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा आम चुनाव-2023 के लिए निर्वाचन संबंधित गतिविधियां आयोजित प्रारंभ हो गई है। जिले में चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से कराया जाना आवश्यक है।

साथ ही, टोंक जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसको लेकर असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितांत आवश्यक है।

ऐसे में उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, धरना, रैली एवं भाषणों पर रोक रहेगी तथा ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा किसी भी तरह का सोशल मीडिया या इंटरनेट से धार्मिक, सामाजिक वैमनस्यता एवं उन्माद तथा जातिगत द्वेषता का दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे एवं चर्च आदि धार्मिक स्थानों पर चुनाव का प्रचार नहीं कर सकेगा।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर डॉ. ओमप्रकाश बैरवा ने जिले की परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला टोंक की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये है।

 

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Editor - Dainik Reporters http://www.dainikreporters.com/