टोंक । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार, 16 मार्च को लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा कर दी गई है। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल-2024 को मतदान होगा। मतगणना 4 जून को होगी। चुनाव घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता भी तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है।
रिटर्निंग अधिकारी (टोंक-सवाई माधोपुर 12) डॉ. सौम्या झा ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के तहत टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में 28 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन दाखिल करने का काम शुरू हो जाएगा। 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किये जा सकेंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी तथा 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 26 अप्रैल को मतदान होगा तथा 4 जून को मतगणना होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पंपलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित
लोकसभा चुनाव-2024 के तहत आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना जिला परिषद के पुराने भवन कलेक्ट्रेट के पीछे की गई है। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नियंत्रण कक्ष के प्रभारी उपखंड अधिकारी पीपलू कपिल शर्मा एवं सहायक प्रभारी अधिकारी सहायक निदेशक कृषि (सांख्यिकी) सुगर सिंह मीणा को बनाया गया है। जिसके दूरभाष नंबर 01432-247401 है।
लोकसभा आम चुनाव-202, जिले में धारा 144 लागू
टोंक । लोकसभा आम चुनाव-2024 के तहत जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौम्या झा ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। आगामी आदेश तक जिले में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार लोकसभा आम चुनाव-2024 के लिए निर्वाचन संबंधित गतिविधियां आयोजित प्रारंभ हो गई है। जिले में चुनाव शांतिपूर्वक, स्वतंत्र निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से कराया जाना आवश्यक है।
साथ ही, टोंक जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक व भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसको लेकर असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय किया जाना नितांत आवश्यक है। ऐसे में उपखंड मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जुलूस, सभा, धरना, रैली एवं भाषणों पर रोक रहेगी तथा ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा।
इसके अलावा किसी भी तरह का सोशल मीडिया या इंटरनेट से धार्मिक, सामाजिक वैमनस्यता एवं उन्माद तथा जातिगत द्वेषता का दुष्प्रचार नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे एवं चर्च आदि धार्मिक स्थानों पर चुनाव का प्रचार नहीं कर सकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर डॉ. सौम्या झा ने जिले की परिस्थितियों एवं प्रयोजन तथा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला टोंक की राजस्व सीमाओं के भीतर निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश जारी किये है।