टोंक । लोकसभा चुनाव-2024 की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने जिले के सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना करवाने को लेकर चर्चा की।
इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव तिथियों के मुताबिक टोंक-सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। जिसके लिए टोंक जिले की चार विधानसभा क्षेत्रों में 1130 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि समस्त मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए आवश्यक सुविधा उपलब्ध रहेगी।
इस दौरान उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 को लेकर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जिला परिषद के पुराने भवन में इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायत सी-विजिल एप और हेल्पलाइन नंबर 1950 व कंट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 01432-247401 पर की जा सकती है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनैतिक प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। बिना स्वीकृति केे निजी वाहनों (राजनैतिक प्रचार-प्रसार हेतु), लाउडस्पीकर, राजकीय गेस्ट हाउस, डाक बंगला का उपयोग नहीं किया जाए। धारा 144 सीआरपीसी, कोलाहल अधिनियम से संबंधित आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाए। किसी भी सरकारी वाहन, भवन का उपयोग राजनैतिक कार्य के लिए नहीं करें।
मतदाता एवं आम नागरिकों को प्रलोभन के लिए नकदी, शराब, ड्रग्स, बहुमूल्य धातु, फ्री सामग्री आदि का वितरण नहीं किया जाए। राजनैतिक दल किसी भी रूप में (यथा-चुनाव अभियान, रैली, पोस्टर, पंपलेट वितरण, नारेबाजी, चुनावी बैठक आदि) बच्चों को शामिल नहीं करें। किसी भी धार्मिक स्थल को भाषण, पोस्टर, संगीत आदि या निर्वाचन संबंधी कार्यों सहित निर्वाचन प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाए। ऐसी कोई भी गतिविधि आयोजित नहीं करें जिससे विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक एवं भाषाई समूहों के बीच मौजूदा मतभेद बढ़ सकते हों अथवा उनके बीच आपसी घृणा या तनाव पैदा हो।
सुविधा पोर्टल का करें उपयोग
जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए गए सुविधा पोर्टल के उपयोग के बारे मंे राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। उन्होने बताया कि राजनैतिक दलों द्वारा समस्त स्वीकृतियां (वाहन अनुमति, विज्ञापन स्थलों की अनुमति, बैठक सभा, लाउडस्पीकर एवं हेलीपैड) भारत निर्वाचन आयोग के सुविधा पोर्टल से ली जा सकती है। राजनैतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा स्वीकृति लेने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय में स्थापित स्वीकृति प्रकोष्ठ के प्रभारी को कार्यक्रम के कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा।
नाम निर्देशन की दी जानकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जाने की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन प्रक्रिया के संबंध में राजनैतिक दलों को नाम निर्देशन प्रक्रिया की जानकारी दी। निर्वाचन विभाग के नवीन निर्देशानुसार 85 प्लस आयु वर्ग एवं दिव्यांग श्रेणी के पात्र मतदाताओं को ही होम वोटिंग की सुविधा दी जानी है। जिसके संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई।
प्रचार सामग्री पर प्रकाशक, मुद्रक का नाम अंकित करना जरूरी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकाशन सामग्री यथा पोस्टर, पंपलेट आदि पर प्रकाशक और मुद्रक का नाम आवश्यक रूप से प्रकाशित करना होगा। ऐसा नहीं करने वाले प्रिंटिंग प्रेस मालिकों पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 (क) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रकाशित करनी होगी
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि अपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार को निर्धारित समय के अनुसार तीन बार अपराध की जानकारी प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देनी होगी। चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिये जाने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन करवाना जरूरी होगा।
समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रसारित करने के लिये मतदान दिवस व उससे एक दिन पूर्व छपने वाले विज्ञापनों का अधिप्रमाणन आवश्यक होगा। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश चौधरी, आईएनसी के हरिप्रसाद बैरवा, हंसराज फागणा, सीपी श्रीवास्तव, मूल बैरवा, बीजेपी से पुष्पेंद्र जैन, अनिल शर्मा, बीएसपी से सुखलाल आर्य मौजूद रहे।