टोंक।राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक प्रबोधक को 15 माह से वेतन का भुगतान नही करने से जुड़े मामले में राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, टोंक के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा व अन्य को नोटिस जारी कर 9 अप्रैल तक जवाब माँगा है साथ ही मामले में स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए है।
न्यायाधीश गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश पीपलू तहसील के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हाडी खुर्द के प्रबोधक पद पर कार्यरत बजरंगलाल कीर द्वारा अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए दिए है।
याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता को आपराधिक प्रकरण के चलते विभाग ने 6 मई 2015 को निलंबित कर दिया था तथा निलंबन काल को 7 वर्ष से अधिक होने के कारण छात्र हित व जनहित में 31 अक्टूबर 2022 को सेवा में बहाल कर दिया ।
इस बहाली आदेश को शिक्षा निदेशक का अनुमोदन न होने के कारण याचिकाकर्ता को 20 अक्टूबर 2023 को पुनः सेवा से निलंबित कर दिया गया जिसे राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने 25 अक्टूबर 2023 को स्थगन दे दिया ,याचिकाकर्ता द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के बावजूद उसे नवम्बर 2022 से न तो वेतन का भुगतान नही किया जा रहा न ही निर्वाह भत्ते का भुगतान किया जा रहा।
इसबारे में याचिकाकर्ता ने कई बार विभाग को अभ्यावेदन देकर वेतन दिलवाए जाने की गुहार भी की किंतु विभाग ने उसे 15 माह से कोई भुगतान नही किया, याचिकाकर्ता ने वेतन का भुगतान नही किये जाने के चलते हो रही आर्थिक समस्याओं व जीवन यापन में हो रही समस्याओं के बारे में भी अदालत को अवगत करवाते हुए वेतन दिलवाए जाने की गुहार की है