टोंक । लोकसभा चुनाव-2024 के दौरान 26 अप्रैल को मतदान दिवस होने के तहत 25 व 26 अप्रैल को समाचार पत्रों में छपने वाले राजनैतिक दलों व उम्मीदवारों के विज्ञापनों का प्रकाशन अधिप्रमाणन के बाद ही किया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सौम्या झा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार दूसरे चरण में 26 अप्रैल 2024 को टोंक-सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र के लिये मतदान होगा। आयोग के निर्देशानुसार समस्त राजनैतिक दल व टोंक-सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचन में भाग ले रहे।
सभी उम्मीदवार 25 व 26 अप्रैल को प्रिंट मीडिया में विज्ञापन देने से पूर्व जिला स्तरीय विज्ञापन अधिप्रमाणन समिति से प्रिंट मीडिया के विज्ञापनों का अधिप्रमाणन ‘‘प्री-सर्टिफिकेशन’’ करवाकर ही प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रसारित करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि 25 व 26 अप्रैल को ई-पेपर व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी प्रकार के चुनाव से संबंधित विज्ञापन प्रसारित नहीं होंगे।

