टोंक।राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की जनता जल योजना में कार्यरत पंप ऑपरेटरों को नियमित नही करने तथा कार्य के घंटे तय करने से जुड़ी याचिका पर राज्य प्रमुख पंचायती राज सचिव,पीएचईडी के सचिव, पीएचईडी के मुख्य अभियंता ग्रामीण तथा टोंक ज़िला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
न्यायाधीश गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने यह अंतरिम आदेश टोंक जिले में कार्यरत पंप आपरेटर रमेश चंद्र स्वामी व अन्य द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई सँयुक्त याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए है। याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ताओ का चयन ग्राम पंचायत के माध्यम से नवम्बर 1995 में किया गया था तथा इनको ग्राम की पेयजल की सप्लाई का कार्य दिया गया था वर्तमान में इनको महीने में केवल 26 दिन ही वेतन 7410 रुपये का मानदेय दिया जा रहा जबकि इनका काम पूरे महीने रहता है।
इनको न तो कोई अवकाश दिया जा रहा न ही इनके काम के घण्टे तय है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली आपूर्ति का कोई समय तह नही है ,में राज्य सरकार द्वारा 29 अप्रैल 2022 जनता जल योजना की सेवाएं पीएचईडी विभाग को स्थान्तरित करने के बाद याचिकाकर्ताओ ने कई बार विभाग को सेवाएं नियमित करने,वर्ष 2012 से बकाया चल रहे।
एरियर के भुगतान करने ,मानदेय बढ़ाने व काम के घण्टे तय करने समेत पूरे माह के मानदेय भुगतान के लिए अभ्यावेदन भी दिए किंतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई ।