टोंक।राजस्थान हाईकोर्ट ने तीस जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए उन्हें एक जुलाई को होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ दिया है, अदालत ने याचिकाकर्ताओ को एक वार्षिक व्रद्धि की गणना कर एरियर भी देने को कहा है।
न्यायाधीश गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश मालपुरा निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक मोतीलाल जाट व अन्य द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई सँयुक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए ।
याचिकाकर्ताओ के एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों से अलग अलग वर्षों में 30 जून को सेवानिवृत्त हुए है। राजस्थान सिविल सेवा संशोधित नियम 2008 के तहत कर्मचारियों को एक साल की सेवा पूर्ण करने के बाद एक जुलाई को वार्षिक वेतन व्रद्धि देने का प्रावधान है,याचिका में कहा गया कि कर्मचारियों को वार्षिक वेतन व्रद्धि अग्रिम देने के बजाय एक साल की सेवा करने के बाद में दी जाती है।
ऐसे में याचिकाकर्ता एक साल की सेवा पूरी कर तीस जून को सेवानिवृत्त हुए है, इसलिए उन्हें उस वर्ष काम करने के चलते एक जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतन व्रद्धि दी जावे। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि वह याचिकाकर्ताओं को एक वार्षिक वेतन व्रद्धि का लाभ दे ।