30 जून के बाद आपका पैन कार्ड हो जाएगा बेकार अगर आपने यह नहीं किया तो, क्या करे और कैसे…

Dr. CHETAN THATHERA
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file photo aadhar -mobile

नई दिल्ली/ केंद्र सरकार ने आयकरदाताओं सहित सभी पैन कार्ड धारकों व रिटर्न भरने वालो को राहत देते हुए पैन कार्ड के साथ आधार को लिंक करने की अंतिम दिनांक को बढ़ाने का एलान किया है। अब 30 जून 2023 तक पैन को आधार के साथ लिंक कर सकेंगे। 

वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि आयकरदाताओं और सभी पैन कार्ड धारक को राहत देने के लिए पैन के साथ आधार को लिंक करने की अंतिम दिनांक 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 30 जून 2203 कर दिया गया है। इसके बाद सभी बगैर किसी परेशानी के पैन के साथ आधार को लिंक कर सकते हैं। 

आयकर विभाग के कानून 1961 के तहत एक जुलाई 2017 तक जिस भी व्यक्ति को पैन कार्ड जारी किया गया है और आधार नंबर पाने का हकदार है उसे तय फीस का भुगतान कर टैक्स अथॉरिटी के साथ 31 मार्च 2023 तक आधार नंबर को साझा करना जरुरी था।

ऐसा ना करने पर एक अप्रैल 2023 से आयकरदाता के खिलाफ कार्रवाई की जाती और ज्यादा जुर्माना देना पड़ता। लेकिन अब समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। 

इस नई दिनांक 30 जून 2023 तक भी कोई पैन कार्ड धारक आधार को लिंक नहीं करता है तो पैन कार्ड अनऑपरेटिव हो जाएगा और उसे खामियाजा भी भुगतना होगा।

इस कार्रवाई के तहत ऐसे पैन वाले आयकरदाता और अन्य रिटर्न भरने वालो को रिफंड नहीं दिया जाएगा। जिस अवधि तक पैन अनऑपरेटिव रहेगी उस अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।

ऐसे आयकरदाता और रिटर्न फाइल करने वाले से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस वसूला जाएगा। पैन के साथ आधार को लिंक करने और 1,000 रुपये के भुगतान किए जाने के बाद 30 दिनों में पैन कार्ड फिर से ऑपरेटिव किया जाएगा।

इनको है छूट

जिन लोगों को पैन-आधार लिंक किए जाने से छूट मिली हुई है उनपर ये कार्रवाई नहीं की जाएगी और ना ये नतीजा भुगतना पड़ेगा। इस कैटगरी में वे लोग आते हैं जो खास राज्यों में रहते हैं, एक्ट के तहत नॉन रेसिडेंट हैं। साथ ही वे लोग जो भारतीय नागरिक नहीं हैं और बीते वर्ष तक 80 साल से ज्यादा आयु के हो चुके हैं।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की प्रक्रिया

अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर विजिट करना है।

वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको लिंक आधार के ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।

इसके बाद आपको पैन और आधार नंबर दर्ज करना है।

नेक्स्ट स्टेप पर वैलिडेट के विकल्प का चयन करें।

अगर आपका पैन आधार कार्ड से लिंक नहीं हुआ।

इस स्थिति में आपको Continue To Pay Through E-Pay Tax के विकल्प का चयन करना है।इसके बाद आपको अपना पैन और मोबाइल नंबर दर्ज करना है।

नेक्स्ट स्टेप पर आपको मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करना है।

ओटीपी वेरीफिकेशन के बाद आपको e-Pay Tax पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

यहां आपको इनकम टैक्स में प्रोसीड के विकल्प का चयन करना है।

नेक्स्ट स्टेप पर आपको असेसमेंट ईयर में 2023-24 का चुनाव करना है और Type Of Payment में Other Receipt (500) को सेलेक्ट करके 1 हजार रुपये की पेमेंट करनी है।पमेंट करने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो जाएगा।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम