नई दिल्ली । देशभर में कोरोना वायरस के कोहराम के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने आइसोलेशन संबंधी नये दिशा -निर्देश जारी किए है ।। यह निर्देश केवल उन मरीजों के लिए है जिसमे कोरोना वायरस के बहुत हल्के या पूर्व-लक्षण अवस्था में हैं। अब ऐसे मरीज अपने घर पर ही सेल्फ आइसोलेशन में रह सकते है मतलब कोरोना के लक्षण दिखने पर मरीज को घर के अंदर ही आइसोलेशन में रहने का विकल्प होगा।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिशा-निर्देश में कहा कि डॉक्टर द्वारा चिकित्सकीय रूप से मंजूरी देने के बाद मरीज को सेल्फ आइसोलेशन में रखा जा सकता है। इससे पहले मरीज को सेल्फ आइसोलेशन अग्रीमेंट करना पड़ेगा। सेल्फ जबकि आइसोलेशन में रहने वाले लोगों को गंभीर लक्षण या लक्षण बढ़ने के चलते तत्काल चिकित्सकीय मदद की सलाह दी गई है। यदि मरीज को साँस लेने में कठिनाई, सीने में लगातार दर्द व दबाव, मानसिक भ्रम, होंठ व चेहरे के नीले रंग के दिखने पड़ तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया गया है।
कौन रह सकता सेल्फ आइसोलेशन
1–मरीज के पास घर पर सेल्फ आइसोलेशन के लिए आवश्यक सुविधा होनी चाहिए और संपर्क में आने वाले परिवार के लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके
2–देखभाल करने के लिए हर वक्त (24×7) कोई होना चाहिए, जो सेल्फ आइसोलेशन कि पूरी अवधि के दौरान अस्पताल के साथ संपर्क में रहे।
3–देखभाल करने वाले और ऐसे मामलों के सभी करीबी संपर्कों को प्रोटोकॉल के अनुसार हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफिलैक्सिस लेना होगा।
4–आरोग्य सेतु ऐप (Arogya Setu App) को हर समय एक्टिव रखना जरुरी है।
5–रोगी को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी और नियमित रूप से जिला निगरानी अधिकारी को इसकी जानकारी देनी पड़ेगी।