PM Vishwakarma Yojna: आपको अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, तो अब आपको परेशान होने की कोई बात नहीं है. आपकों बता दें कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आपके लिए वरदान हो सकती है. आप इस योजना के तहत सरकार 3 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
गौर करने वाली बात यह है कि इस लोन के बदले कोई गारंटी देने की भी आवश्यकता नहीं है. इस योजना के तहत, कुछ निर्धारित नियम हैं और बिना गारंटी वाले लोगों को इसमें शामिल होने के लिए किसी भी 18 व्यापार में से एक से जुड़ना आवश्यक है. चलिए, खबर में आगे विस्तार से जानते हैं कि इसके लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया.
पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभार्थी कौन है?
इन 18 व्यापारों (बढ़ई (सुथार), नाव निर्माता, कवच बनाने वाला, लोहार (लोहार), हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार/ पत्थर तराशने वाला/ पत्थर तोड़ने वाला, मोची (चर्मकार)/ जूता बनाने वाला/ फुटवियर कारीगर, मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी निर्माता/ टोकरी वेवर/ चटाई निर्माता/ कॉयर बुनकर/ झाड़ू निर्माता, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला निर्माता (मालाकार), धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल निर्माता) में लगे कारीगर और शिल्पकार पात्र हैं.
ऐसे मिलेगा 3 लाख रुपये का लोन?
कोई भी स्किल्ड व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाकर अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकता है. इस योजना के तहत आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए उसे लोन का आवेदन करना होगा. इसमें, केंद्र की मोदी सरकार ने 3 लाख रुपये तक के लोन का प्रावधान किया है, जो कि दो चरणों में जारी किया जाता है.
पीएम विश्वकर्मा योजना के पहले चरण में, व्यापार शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है. जबकि दूसरे चरण में लाभार्थी को 2 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा. इसके लिए आवेदक को कोई गारंटी नहीं देनी होती है. वहीं, यह लोन बेहद ही रियायती 5 फीसदी की ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा.
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत लाभ कैसे प्राप्त करें?
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाने के इच्छुक व्यक्ति www.pmvishwakarma.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं.
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लोन कहां से ले सकते हैं?
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और सूक्ष्म वित्त संस्थान इस योजना के तहत ऋण देने के पात्र हैं.
आवेदन के समय किन दस्तावेजों की जरूरत है?
बता दें कि आवेदन के समय आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक पासबुक एयर वैध मोबाइल नंबर की जरुरत है.
इस योजना से जुड़ीं कुछ अन्य जरूरी बातें-
आयु सीमा: पंजीकरण की तिथि पर लाभार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए.
योग्यता: लाभार्थी को पंजीकरण की तिथि पर संबंधित व्यापार में संलग्न होना चाहिए और स्व-रोज़गार/ व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की समान क्रेडिट-आधारित योजनाओं के तहत ऋण नहीं लिया होना चाहिए.
पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी (PMEGP), पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi), मुद्रा (MUDRA) योजना के अनर्गत कोई लाभ न लिया हो. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत पंजीकरण और लाभ परिवार के एक सदस्य को ही मिल सकता है. योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, एक ‘परिवार’ मे पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों को माना जाएगा.
सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए: सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे.