टोंक । औद्योगिक क्षेत्रों के आवंटियों को 1 अप्रैल से बकाया मांग पत्रों की राशि एसएसओ आईडी के माध्यम से डिजिटल भुगतान या ई-चालान के माध्यम से जमा करानी होगी।
रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक सीताराम मीणा ने बताया कि जो उद्यमी डिजिटल भुगतान के विकल्प का चयन नहीं करना चाहते हैं, वे अपनी एसएसओ आईडी से ई-चालान जनरेट कर बैंक में जमा करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल से रीको की एमनेस्टी स्कीम-2023 लागू की गई है। इसके तहत 30 सितम्बर तक रीको की सर्विस चार्जेज-आर्थिक किराए की बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट और 30 जून 2022 तक की बकाया प्रीमियम किस्त की राशि 30 सितम्बर तक जमा कराने पर देय ब्याज पर 60 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
आवंटित या हस्तांतरित भूखण्ड में 31 अगस्त तक रीको के नियमानुसार उत्पादन शुरू करने और निगम से सत्यापित कराने पर धारण प्रभार शुल्क में 80 प्रतिशत छूट दी जाएगी।
इसके लिए धारण प्रभार शुल्क की राशि 30 सितम्बर तक जमा करवानी होगी। प्रबंधक ने बताया कि भूखण्ड हस्तारण पर देय हस्तांतरण शुल्क में 60 प्रतिशत छूट दी जा रही है।
आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि बकाया प्रिमियम की राशि जमा कराने पर रीको की ओर से ब्याज की राशि पर 60 प्रतिशत छूट दी जा रही है