पहलू खान मामले में 6 आरोपी बरी, 3 नाबालिगों पर चलेगा मामला

liyaquat Ali
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अलवर

अलवर जिले के बहरोड़ क्षेत्र में पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में बुधवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक सरिता स्वामी ने फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी पक्ष के वकील ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे न्यायालय की गरिमा बढ़ेगी। वहीं पहलू खान के पक्ष से सरकारी वकील का कहना है कि फैसले का अध्ययन कर अपर कोर्ट में अपील की जाएगी। 3 नाबालिगआरोपियों का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।

इन तीनों का ट्रायल अलग से चलेगा और अलग से ही फैसला होगा।
गौरतलब है कि अलवर जिले के बहरोड़ थाना क्षेत्र में 1अप्रैल,2017 को जयपुर के हटवाड़े से गायें लेकर जा रहे हरियाणा के नंूह क्षेत्र जयसिंहपुरा गांव निवासी पहलू खान,उसके बेटे उमर और ताहिर की भीड़ ने जमकर पिटाई की थी। पुलिस ने घायलों को भीड़ से छुड़ाकर बहरोड़ के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था,जहां इलाज के दौरान पहलू खान की 4 अप्रैल को मौत हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश और मॉब लिंचिंग के कारण केस बहरोड़ से एडीजे कोर्ट नंबर 1 अलवर में ट्रांसफर कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई लगातार एडीजे कोर्ट में चल रही थी।  कोर्ट में 7 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी।

मामले में पुलिस जांच में 6 नामजद आरोपियों को पुलिस ने आरोपी नहीं माना था, उनकी जगह वीडियो और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 9 लोगों को आरोपी बनाया था,जिसमें तीन नाबालिग भी शामिल है। पुलिस ने धारा 147, 323, 341, 308, 379,427 और 302 आईपीसी में मामला दर्ज कर जांच शुरू  थी। जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में विपिन यादव, रविन्द्र, कालूराम, दयानंद ,योगेश कुमार और भीम राठी के खिलाफ  31 मई,2017 को चार्जशीट पेश की थी। सभी आरोपी हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत पर बाहर थे।

इस मामले में 44 गवाहों के बयान कोर्ट में कराए गए। इसके अलावा  साक्ष्यों को पत्रावली पर लिया गया था। अपर लोक अभियोजक योगेन्द्र सिंह खटाणा ने बताया कि  फैसले का अवलोकन किया जाएगा और अपर न्यायालय में अपील की जाएगी। आरोपी पक्ष के वकील हुकमचन्द ने इस फैसले का स्वागत करते हुए ऐतिहासिक बताया और कहा कि इस फैसले से न्यायपालिका की गरिमा बढ़ेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने सभी आरोपियों को झूंठे मामले में फंसाया। अब इस मामले का फैसला हो गया कि कौन सही है।

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