अलवर
अलवर जिले के बहरोड़ क्षेत्र में पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में बुधवार को अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या एक सरिता स्वामी ने फैसला सुनाते हुए सभी छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपी पक्ष के वकील ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे न्यायालय की गरिमा बढ़ेगी। वहीं पहलू खान के पक्ष से सरकारी वकील का कहना है कि फैसले का अध्ययन कर अपर कोर्ट में अपील की जाएगी। 3 नाबालिगआरोपियों का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
इन तीनों का ट्रायल अलग से चलेगा और अलग से ही फैसला होगा।
गौरतलब है कि अलवर जिले के बहरोड़ थाना क्षेत्र में 1अप्रैल,2017 को जयपुर के हटवाड़े से गायें लेकर जा रहे हरियाणा के नंूह क्षेत्र जयसिंहपुरा गांव निवासी पहलू खान,उसके बेटे उमर और ताहिर की भीड़ ने जमकर पिटाई की थी। पुलिस ने घायलों को भीड़ से छुड़ाकर बहरोड़ के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था,जहां इलाज के दौरान पहलू खान की 4 अप्रैल को मौत हो गई थी।
गौरतलब है कि अलवर जिले के बहरोड़ थाना क्षेत्र में 1अप्रैल,2017 को जयपुर के हटवाड़े से गायें लेकर जा रहे हरियाणा के नंूह क्षेत्र जयसिंहपुरा गांव निवासी पहलू खान,उसके बेटे उमर और ताहिर की भीड़ ने जमकर पिटाई की थी। पुलिस ने घायलों को भीड़ से छुड़ाकर बहरोड़ के कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया था,जहां इलाज के दौरान पहलू खान की 4 अप्रैल को मौत हो गई थी।