भरतपुर / राजेन्द्र शर्मा जती। । एसीबी कोर्ट ( ACB court’s ) न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने रिश्वत के मामले में आज सुनाया फैसला। इन्कमटैक्स ऑफिसर किरोड़ी लाल मीणा व प्राइवेट लेखाकार को सुनाई चार चार साल की सजा 20 मार्च 2009 को दोनो को एसीबी ने सवाईमाधोपुर में 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए किया था ट्रेप। आयकर अधिकारी किरोड़ी लाल मीणा सवाईमाधोपुर में थे तैनात। सहायक निदेशक अभियोजन महेंद्र कुमार अग्रे ने दी जानकारी। दोनो को भेजा सेवर जेल।
एसीबी कोर्ट का आया फैसला,किरोड़ी लाल मीणा व प्राइवेट लेखाकार को सुनाई चार चार साल की सजा

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