जहाजपुर (आज़ाद नेब) राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को न्यायालय परिसर में किया जायेगा।
तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव धर्म सिंह मीणा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन हेतु प्रतिदिन समझाइश हेतु प्रि काउंसलिंग की जा रही है। अपने राजीनामा योग्य प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रैफर करवाएं ओर सस्ता शीघ्र एवं सुलभ न्याय प्राप्त करें।
लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है। सभी प्रकार के सिविल वाद तथा ऐसे अपराधों को छोड़कर जिनमें समझौता वर्जित है, सभी आपराधिक मामले भी लोक अदालतों द्वारा निपटाये जा सकते हैं। लोक अदालत के फैसलों के विरूद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।