मिलावटी दूध विक्रेता को 5 माह की सजा व 90 हजार का अर्थ दंड

Dr. CHETAN THATHERA
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भीलवाड़ा। न्यायालय ने मिलावटी दूध बेचने वाले एक दूध विक्रेता को दोषी पाए जाने पर आज सजा सुनाते हुए 5 महीने का कारावास और ₹90000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई है मिलावट खोरी के खिलाफ न्यायालय के इस फरमान से दर्श उत्पन्न हो गया है।

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने बताया की 16.10.2015 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी सजंय सिंह द्वारा दूध विक्रेता जीवराज जाट पुत्र रामचन्द्र जाट, निवासी फूलियाकला वर्तमान जिला शाहपुरा, पर कार्यवाही करते हुए दूध का नमूना लिया गया। उक्त नमूना जाँच हेतु जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। प्रयोगशाला से प्राप्त जाँच रिपोर्ट में उपरोक्त नमूना अनसेफ होना पाया गया। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय में दिनांक 10.03.2016 को तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस्तगासा प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण में अति० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ए.सी.जे.एम) शाहपुरा द्वारा दिनांक 27.02.2024 को जीयराज पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम फुलिया कला, जिला भीलवाड़ा वर्तमान जिला शाहपुरा को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 26 (2) (1)/59 (1) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के आरोप में दूध में मिलावट का दोषी मानते हुये 5 माह का कारावास तथा 90,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मिलावट की सूचना यहां दें

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. चेतेन्द्रपुरी गोस्वामी ने बताया की आम जन को शुद्ध खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु खाद्य व्यापारियों को दिये गये निर्देशों की अवहेलना करने पर सम्बधित के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। साथ ही सभी नागरिको से अपील है कि अगर कहीं पर भी मिलावटी खाद्य पदार्थ तैयार अथवा बेचान किया जाता है, तो इसकी सूचना कार्यालय के कन्ट्रोल रूम नम्बर 9462819999, 01482-232643 पर दी जा सकती है।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम