जिला कलेक्टर तो दिला रहे शपथ, शक्करगढ़ थाने के स्वागत कक्ष में होता धूम्रपान

Azad Mohammed nab
1 Min Read

जहाजपुर (आज़ाद नेब) सरकारी कार्यालयों में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का इस्तेमाल करने पर कोटपा एक्ट के तहत 200 रूपए का चालान काटा जा सकता है। शक्करगढ़ थाने के स्वागत कक्ष में ही धूम्रपान होता तो है उसका चालान बनता है पर कौन बनाएं।

एक तरफ़ तो जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के मौके पर जिले के अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं सहित आमजन को तथा समस्त ब्लॉक में विभिन्न सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई थी। वहीं शक्करगढ़ थाने में इस शपथ का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। या यूं कहें तो कोटपा एक्ट खुलेआम की धज्जियां उड़ाई गई है।

 

Share This Article
Follow:
आज़ाद मोहम्मद नेब में दैनिक रिपोर्टर्स के आलावा एडिटर स्मार्ट हलचल, रिपोर्टर HNN news, tv100 ,लाइव टुडे, साधना प्लस, सरेराह, हुक्मनामा समाचार, जयपुर टाइम्स साथ काम करता हू .पत्रकारिता से आमजन की बात प्रशासन तक पंहुचाना मेरा मकसद है . whatsapp 8890400865, 8058220365