जयपुर/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुरिंदर सिंह रंधावा द्वारा मोदी को खत्म करो तो देश बन जाएगा जैसा हेट स्पीच अर्थात भाषण देने की मामले में कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस द्वारा रंधावा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करने पर कोर्ट ने इसे गंभीर लेते हुए पुलिस अधिकारियों को आज तालाब कर स्पष्टीकरण मांगा और नाराजगी जताते हुए ।
23 मई तक रंधावा के खिलाफ एफ आई आर दर्ज कर कोर्ट को सूचित करने के आदेश दिए गए हैं उधर दूसरी ओर इस मामले को दर्ज करने को लेकर पुलिस मुसीबत में फंस गई है।
कि वह मुख्यमंत्री गहलोत के आदेश को नकारे या कोर्ट के आदेश को माने वहीं पहली बार राजस्थान में पुलिस की ओर से एफ आई आर दर्ज करने के बजाए कोर्ट में निगरानी याचिका दायर की गई है।
क्या था मामला
विदित है कि गत 13 मार्च को कांग्रेस संगठन द्वारा जयपुर में आयोजित एक आम सभा में राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपने भाषण में कहा था कि अडानी को मारने से कुछ नहीं मिलेगा मोदी को खत्म कर दो मोदी खत्म हो गया तो देश बच जाएगा अगर मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा।
पुलिस दबाव मै ,कोर्ट ने..
रंधावा द्वारा सार्वजनिक रूप से भरी भीड़ के बीच में देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का घृणित भाषण अर्थात हेट स्पीच देने को लेकर भाजपा के तेजतर्रार नेता और कोटा जिले से विधायक मदन दिलावर ने 18 मार्च को कोटा के महावीर नगर थाने में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी।
लेकिन पुलिस ने प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता होने के कारण और गृहमंत्री कापरवार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास होने के कारण दबाव के चलते रंधावा के खिलाफ एफ आई आर दर्ज ने की थी । इस पर विधायक मदन दिलावर ने अपने अधिवक्ता मनोज पूरी के जरिए 3 मई को कोटा में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्म है मैं कांग्रेस प्रभारी रंधावा के खिलाफ एक इस्तगासा दायर किया।
जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 10 मई को एसपी कोटा सिटी शरद जोशी से रिपोर्ट मांगी थी कोर्ट के आदेश पर एसपी शरद जोशी ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जिस ने बताया कि रंधावा का भाषण जयपुर में दिया गया था इसलिए कोटा में मामला नहीं बनता इस कारण कोटा में मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता ।
वह सुनने के बाद 15 मई को कोर्ट ने कहा कि जो भाषण जयपुर में दिया गया था उसका प्रभाव कोटा के साथ-साथ पूरे देश में भी करता है और फौजदारी मामले में जिस अपराध का परिणाम अगर कहीं भी निकलता हो वहां पर एफ आई आर कहीं भी दर्ज कराई जा सकती है और कोर्ट ने 19 मई तक f.i.r. दर्ज करके मामले की जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे ।
क्यो नही हुई FIR दर्ज
लेकिन 19 मई तक पुलिस द्वारा एफ आई आर दर्ज नहीं करने पर विधायक मदन दिलावर ने अपने अधिवक्ता मनोज पुरी के जरिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर कोर्ट ने शहर एसपी शरद चौधरी और महावीर नगर थाना सीआई को नोटिस जारी कर ।
आज जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे कोर्ट ने नोटिस में लिखा था कि 16 मई को इसका सा प्राप्त होने के बाद 19 मई तक एफ आई आर दर्ज क्यों नहीं की गई इस संबंध में आपका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें क्यों ना आप के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।
मजबूरी है -एसपी चौधरी
कोर्ट के इस नोटिस के आधार पर आज एसपी कोटा सिटी शरद चौधरी और सीआई कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया जिसमें उन्होंने पुरानी बातें ही दोहराते हुए मौखिक रूप से बताया कि राजनीतिक दबाव और मजबूरी है और समय दिया जाए ।
जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और कोर्ट ने 23 मई दोपहर 12:00 बजे तक रंधावा के खिलाफ f.i.r. दर्ज कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए इधर दूसरी और महावीर नगर थाना प्रभारी की ओर से मामले को लेकर डीजे कोर्ट में निगरानी याचिका पेश कर निचली कोर्ट के आदेश को रोकने की अपील की गई है बताया जाता है कि राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है जब सीआई रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय निगरानी याचिका पेश कर रहा है।