रिश्वतखोर RAS अधिकारी को 3 साल की सजा

Dr. CHETAN THATHERA
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जयपुर। भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय ने 5 साल पहले रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार हुए और निलंबित चल रहे आरएएस अधिकारी को दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा और ₹10000 का अर्थ दंड से दंडित किया है ।

भ्रष्टाचार निरोधक न्यायालय के न्यायाधीश मदन गोपाल सोनी ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में आरएएस अधिकारी विजय सिंह नाहटा को रिश्वत लेने के आरोप में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई ।

जानकारी के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने 18 में 2019 को जिला कलेक्टर कार्यालय जोधपुर परिसर में तत्कालीन अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर द्वितीय विजय सिंह नाहटा को जिनके पास एडीएम (शहर) तृतीया का भी अतिरिक्त चार्ज था को पीपाड़ शहर के चिरढाणी गांव निवासी पप्पू दास वैष्णव से खेत की पत्थर गड़ी अर्थात सीमांकन करने के लिए तहसीलदार को आदेश जारी करने के एवज में ₹10000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

विदित है कि इसी दिन नाहटा ने अन्य तीन जनों से भी ₹500 से लेकर 10800 तक की तीन बार रिश्वत राशि ले चुके थे और यह चौथी रिश्वत राशि थी और इस पर वह परिवादी की सूचना के कारण पकड़े गए। इस घटना के बाद 26 अप्रैल को जेल भेज दिया गया था और वह एक महीने तक जेल में रहे थे और 27 मई 2019 को हाई कोर्ट से उन्हें जमानत मिली थी। कार्मिक विभाग में घटना के 42 दिन बाद आदेश जारी कर विजय सिंह नाहटा को निलंबित कर दिया था।

जानकारी के अनुसार सजा सुनाने के बाद न्यायालय ने निलंबित आरएएस अधिकारी नाहटा की जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है अब उनके पास 3 महीने की अवधि है वह इस दौरान कोर्ट की सजा को सक्षम न्यायालय के सामने अपील कर चुनौती दे सकते हैं नहीं तो उन्हें फिर से जेल जाना होगा ।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम