शिक्षा विभाग- RTE के बदले नियम,अभिभावक परेशान, इनकों नही मिलेगा फ्री प्रवेश

Dr. CHETAN THATHERA
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जयपुर। शिक्षा के अधिकार नियम नए शैक्षणिक सत्र से बदलाव किए जाने अब अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है और नए नियमों के तहत किन कक्षाओं में ही निशुल्क प्रवेश होगा इसके बारे में भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस साल निशुल्क प्रवेश में किए गए बदलाव ने अभिभावकों की परेशानी बढ़ा दी है। नये बदलाव के तहत शिक्षा सत्र 2024-25 के तहत निशुल्क प्रवेश केवल नर्सरी और पहली कक्षा में ही होगा।

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नर्सरी के लिए आयु सीमा 3 साल से अधिक और 4 साल से कम और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 वर्ष या उससे अधिक और 7 वर्ष से कम आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं। ऐसे में 4 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के अभ्यर्थी निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।

S.C.G.C.I SCHOOL TONK
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पिछले साल निजी स्कूलों में एलकेजी और एचकेजी में भी निशुल्क प्रवेश दिया था। लेकिन इस बार केवल दो ही कक्षा में निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन हो रहे हैं। अभिभावकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में आरटीई प्रभारी से मिलकर 4 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के अभ्यर्थियों के भी ऑनलाइन आवेदन करवाने की मांग की है।

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम