जयपुर । राजस्थान में संचालित गैर सरकारी अर्थात निजी स्कूलों के लिए जो निर्णय लिया गया है उसे प्रदेश की निजी स्कूलों के संचालकों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी वहीं दूसरी ओर प्रदेश के माध्यम और गरीब जनता को नुकसान होगा।
सरकार ने सबको शिक्षा कानून अर्थात आरटीई के तहत प्रदेश के निजी स्कूलों में होने वाले निशुल्क प्रवेश के प्रावधानों व नियमों में बदलाव किया है नए प्रावधान और नियम अगले शैक्षणिक शिक्षा सत्र 2024 25 से लागू होंगे।
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में होने वाले निशुल्क प्रवेश की गाइडलाइन को लेकर सोमवार को जयपुर में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी शिक्षा सत्र के प्रवेश को लेकर गाइडलाइन तय की गई है
नए बदलाव के तहत अब राज्य के निजी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से निशुल्क प्रवेश के लिए नर्सरी और पहली क्लास में ही आवेदन किया जा सकेंगे।
वही नई शिक्षा नीति के तहत पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 6 से 7 साल आयु वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। नर्सरी कक्षा में 3 से 4 वर्ष के बालक आवेदन कर सकेंगे। पिछले साल तक पहली कक्षा में प्रवेश के लिए 5 से 7 साल की आयु निर्धारित थी