राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की

Dr. CHETAN THATHERA
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जयपुर/ राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी कर प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान को अधिकृत किया है ।

राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप-9) विभाग के संयुक्त शासन सचिव सीमा कुमार ने एक परिपत्र जारी किया जिसमें बताया गया कि सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत की मित्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र सक्षम अधिकारियों को प्रेषित किए जाते हैं जिससे विद्यार्थियों को ऐसी दारू परेशानी होती है ।

कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के आदेशानुसार राज्य के विद्यालयों में कक्षा 5 से कक्षा 8 तक में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र विद्यालय के स्तर पर जारी किए जाएंगे इस परिपत्र में इस प्रक्रिया को बताया गया है जो इस प्रकार है

संबंधित विद्यालय के प्राचार्य/ प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वर्ष में एक बार मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र स्कूल स्तर पर ही बनाए जाएंगे ।

आवेदन पत्र विद्यार्थी से भरवाए जाते समय संबंधित स्कूल के संस्था प्रधान का यह दायित्व होगा कि निर्धारित आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्ठियां सही-सही भरें ताकि विद्यार्थियों को सही मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त हो सके आवेदन पत्र में गलत प्रविष्टि अंकित कर देने से गलत प्रविष्टि के आधार पर गलत मूल निवास प्रमाण पत्र जारी हो सकता है।

जिससे विद्यार्थियों को भविष्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है विद्यार्थी के संबंध में आवेदन पत्र वांछित जानकारियों की सत्य प्रविष्टि करवाने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी।उक्त दस्तावेजों को बनवाने के लिए सितंबर और अक्टूबर माह में कार्यवाही की जाएगी।

संस्था प्रधान द्वारा उक्त दस्तावेजों को राज्य सरकार द्वारा अधिकृत संबंधित उपखंड अधिकारी के परिक्षेत्र में स्थापित की ई मित्र/ सीएससी केंद्र के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी यों को अग्रिम कार्रवाई तो भिजवाने की व्यवस्था करेंगे।

सक्षम प्राधिकारी उक्त आवेदनों की नियमानुसार जांच कर समयावधि 30 से 60 दिवस में प्रमाण पत्र जारी करेंगे तथा यदि किसी विद्यार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है तो उसकी सूचना कारण सहित संस्था प्रधान को दी जाए एवं संस्था प्रधान द्वारा नियमानुसार इस संबंध में सक्षम अधिकारी को अपील की जाए।

मूल निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों को सुरक्षित चलो फोन कवर में उपलब्ध करवा कर दिया जाए तथा एक भर्ती संबंधित वर्ग के छात्र-छात्राओं को लाभ/ रियायत सुविधाएं /उपलब्ध कराने हेतु वि/द्यालय में सुरक्षित रखी जाए।

मूल निवास प्रमाण पत्र यथासंभव कक्षा 5 में अध्ययनरत विद्यार्थियों को जारी किया जाएगा यदि अपरिहार्य कारणों से किसी विद्यार्थी का उक्त मूल निवास प्रमाण पत्र कक्षा 5 में जारी नहीं हो पाता है तो ऐसे विद्यार्थियों को मूल निवास प्रमाण पत्र कक्षा 8 में भी जारी किया जा सकेगा।यह आदेश गैर सरकारी विद्यालयों में लागू होगा

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चेतन ठठेरा ,94141-11350 पत्रकारिता- सन 1989 से दैनिक नवज्योति - 17 साल तक ब्यूरो चीफ ( भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़) , ई टी राजस्थान, मेवाड टाइम्स ( सम्पादक),, बाजार टाइम्स ( ब्यूरो चीफ), प्रवासी संदेश मुबंई( ब्यूरी चीफ भीलवाड़ा),चीफ एटिडर, नामदेव डाॅट काम एवं कई मैग्जीन तथा प समाचार पत्रो मे खबरे प्रकाशित होती है .चेतन ठठेरा, दैनिक रिपोर्टर्स.कॉम