जयपुर। निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी तथा निदेशक प्रारंम्भिक शिक्षा सीताराम जाट ने गुरूवार को एक संयुक्त आदेश जारी कर बताया कि राजकीय विद्यालयों , गैर राजकीय विद्यालयों में प्रवेश के लिए आयु गणना की तिथि एक अक्टूबर 2024 निर्धारित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि एक अक्टूबर तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बालक बालिकाएं विद्यालयों में प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
आदेश अनुसार राजकीय विद्यालय, गैर राजकीय विद्यालय,बालवाटिका,बालवाड़ी,प्री—प्राईमरी या अन्य संस्थान जहां पर कक्षा एक से पूर्व का अध्ययन करवाया जाता हैं। ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत बालक, बालिकाओं पर आयु गणना के लिए एक अक्टूबर 2024 की निर्धारित तिथि लागू नहीं होगी। इसी प्रकार टीसी के आधार पर प्रवेश लेने वाले बालक, बालिकाओं पर भी एक अक्टूबर 2024 की निर्धारित तिथि पर न्यूनतम आयु 6 वर्ष होने का नियम लागू नहीं होगा।
इस आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि जन्मतिथि द्वारा आयु की गणना कर आरटीई या गैर आरटीई के अन्तर्गत आयु के आधार पर प्रथम बार कक्षा एक में नवीन प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर ही एक अक्टूबर 2024 तक न्यूनतम आयु 6 वर्ष होने का नियम लागू होगा।