नाबालिग को जलेबी का लालच देकर दुष्कर्म के आरोपी को अंतिम सांस तक जेल

Firoz Usmani
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Tonk News (फ़िरोज़ उस्मानी) – एक 5 वर्षीय नाबालिग को जलेबी के लालच से ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी अनिल पेंटर को पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मानसिंह चुड़ावत ने दोषी मानते हुए हुए अन्तिम सांस  तक जेल की सजा सुनाई।

पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने बताया कि  19 जनवरी 2019 को टोंक शहर के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में पंचकुईयां दरवाजा क्षेत्र में रहने वाला अनिल पेंटर पुत्र किशन लाल माली निवासी मालियों का मौहल्ला पंचकुईया एक 5 साल की नाबालिग को जलेबी का लालच देकर घर से ले गया। उसके साथ दुष्कर्म कर उसे लहुलुहान हालत में छोड़ गया।

जिस पर पीडि़ता के परिजनो की ओर से मामला दर्ज कराया । पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया। इस मामले में पीडि़ता की ओर से पैरवी पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलजार ने की। इस मामले में पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मानसिंह चुड़ावत ने मामले में दोनो पक्षों की बहस के सुनने के बाद आरोपी अनिल पेंटर को दोषी मानते हुए। अन्तिम सांस लेने तक जेल की सजा के आदेश पारित किए।

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Firoz Usmani Tonk : परिचय- पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षो से संवाददाता के रूप में कार्यरत हुंॅ, 9 साल से राजस्थान पत्रिका ग्रुप के सांयकालीन संस्करण (न्यूज़ टुडे) में जिला संवाददाता के रूप से कार्य कर रहा हंू। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ चैनल में भी अपनी सेवाएं देता रहा हूं। एवन न्यूज चैनल में भी संवाददाता के रूप में कार्य किया है। अपने पिता स्व. श्री मुश्ताक उस्मानी के सानिध्य में पत्रकारिता की क्षीणता के गुण सीखें। मेरे पिता स्व.श्री मुश्ताक उस्मानी ने भी 40 वर्षो तक पत्रकारिता के क्षैत्र में कार्य किया है। देश के कई बड़े न्यूज़ पेपर से जुड़े रहे। 10 वर्ष दैनिक भास्कर में ब्यूरों चीफ रहें।