जयपुर। योग के द्वारा देशभर में प्रसिद्ध पाने वाले बाबा रामदेव जी ने बाद में योगी बाबा के नाम से भी पहचान जाता है । बाबा रामदेव की आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनाने वाली पतंजलि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट को लेकर काफी चर्चा में है और इसी कड़ी में एक चौंकाने वाला फैसला सामने आया है जब कोर्ट में पतंजलि की इलायची सोनपापड़ी जांच में फेल हो जाने पर कंपनी के अधिकारियों व्यापारी सहित तीन को सजा सुनाई है और साथ ही और अर्थ दंड भी लगाया है ।
घटना उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले की है 17 नवंबर 2019 को पिथौरागढ़ के जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बेरी नगर बाजार में स्थित लीलाधर पाठक की दुकान से पतंजलि नव रत्न सोन पापड़ी के सैंपल लिए थे और इन सैंपलों को जांच के लिए रुद्रपुर स्थित जांच में भेजा गया था जांच में सोनपापड़ी के सैंपल निर्धारित मानकों के विपरीत पाए गए और सैंपल फेल हो गए।
सैंपल फेल होने और मानकों के विपरीत पाए जाने पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने व्यवसाय लीलाधर पाठक पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड रामनगर असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी के खिलाफ मामला दश किया गया ।
इस मामले में शनिवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ संजय सिंह की अदालत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 59 के तहत तीनों आरोपियों को दोषी कव देते हुए 6 महीने की सजा और दुकानदार लीलाधर पाठक को ₹5000 तथा कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के असिस्टेंट मैनेजर अजय जोशी को ₹10000 और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड यूनिट तृतीय पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क लक्सर के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अभिषेक कुमार को ₹25000 जमाने की सजा सुनाई है तथा अर्थ और जमा नहीं करने पर उन्हें 7 दिन से लेकर 6 माह तक के अतिरिक्त कारावास की सजा काटने के आदेश दिए गए हैं