जयपुर। राजस्थान मैं बजरी खनन के पट्टे देने के मामले में हाईकोर्ट ने कृषि भूमि पर बजरी खनन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि कृषि भूमि पर शॉर्ट टर्म परमिट जारी नहीं करें।हाईकोर्ट ने राज्य में नदी किनारों की कृषि भूमि पर पुर्नभरण का वैज्ञानिक अध्ययन हुए बिना बजरी खनन करने पर पाबंदी लगा दी है। अदालत ने सरकार को कलेक्टर को एसआईटी गठित करके निर्माण में बजरी का उपयोग करने वाली साईट पर दबिश देने,बिल्डर पर जुर्माना लगाने और बजरी की कालाबाजारी रोकने की जिम्मेदारी संबंधित थाने के इंचार्ज को देने के निर्देश देने को भी कहा है। गौरतलब है की राजस्थान सरकार राज्य में कृषि भूमि पर बजरी के खनन के लिए लीज और शार्ट टर्म परमिट दे रही थी ।
वन व पर्यावरण मंत्रालय की 15 जनवरी,2016 की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के 16 नवंबर,2017 के आदेश के अनुसार नदी के पास वाली कृषि भूमि पर पुर्नभरण का वैज्ञानिक अध्ययन हुए बिना खनन नहीं किया जा सकता।
राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में कृषि भूमि बजरी खनन पर रोक लगाई

Editor - Dainik Reporters
http://www.dainikreporters.com/
Leave a comment