भीलवाड़ा। शहर के गली-मौहल्लों में बिना नियमों के संचालित लैबों में जांच के नाम पर की जा रही धोखाधडी की शिकायत पर चिकित्सा विभाग की ओर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी के नैतृत्व में गठित टीम ने बुधवार को शहर में स्थित गेलेक्सी डायग्नोस्टिक लेब, सीताराम जी की बावडी के पास, भारद्वाज सोनाग्राफी सेन्टर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
सीएमएचओ डॉ0 गोस्वामी व टीम ने निरीक्षण के दौरान लैब संचालक से लैब का पंजीयन मांगा तो, पंजीयन नही होने पर टीम ने लैब सेन्टर में किसी भी तरह की जांच को करने से रोका गया और अविलंब रजिस्ट्रेशन करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के बाद ही लैब पर जांच कार्य संपादित करने के निर्देश लैब प्रबन्धक को प्रदान किये।
निरीक्षण के दौरान चिकित्सकीय टीम को लैब सेन्टर पर कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली इस पर टीम ने प्रबन्धक गेलक्सी डायग्नोस्टिक व भारद्वाज सोनोग्राफी को राजस्थान क्लिनिकल एस्टेबिलसमेन्ट एक्ट नियम 2013 व संशोधित नियम 2015 के तहत लैबोरेट्रीज के लिए भारत सरकार द्वारा जारी स्टैण्डर्ड के अनुसार लैब का अस्थायी/स्थायी रजिस्ट्रेशन किये जाने के बाद ही जांच कार्य करने के निर्देश जारी किये।
बिना पंजीयन के लैब पर जांच कार्य किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध क्लिनिकल एस्टेबिलसमेन्ट एक्ट के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। सीएमएचओ डॉ0 चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी ने इस दौरान लैबोरेट्री में सरकार द्वारा जारी दर पर जांच/इलाज करने,
रेट लिस्ट का प्रदर्शन करने, जांच की गुणवत्ता के लिए निर्धारित योग्यताधारी व्यक्ति से जांच कार्य करवाने सहित संस्थान में नियमानुसार बायोमेडिकल वेस्ट का नियमानुसार निस्तारण करवाने के निर्देश लैब प्रबन्धक को दिये। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाईट http://clinicalestablishments.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।