नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की सज़ा, 11 हज़ार के अर्थदंड से किया दंडित, पॉक्सो कोर्ट का फैसला

Firoz Usmani
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टोंक (फ़िरोज़ उस्मानी)। करीब 15 माह पुराने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में टोंक पाक्सो कार्ट ने आरोपी सूरजकरण उर्फ प्रवीण को दोषी मानते हुए 20 साल की सज़ा सुनाई है,,कोर्ट ने आरोपी को 11 हज़ार के अर्थदंड से भी दंडित किया है,,पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक मोहम्मद मियां गुलज़ार ने बताया कि टोंक के मालपुरा थाने में 3 अप्रेल 2023 को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था,, रिपोर्ट में नाबालिक लड़की ने सूरजकरण उर्फ प्रवीण के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था।

नाबालिग ने रिपोर्ट में बताया था कि आरोपी पिछले 3 वर्षों से उसके साथ दुष्कर्म कर रहा है,अश्लील फोटो वाइरल करने की धमकी देकर डरा धमकाकर उसके साथ अवैध संबंध बनाता है,मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 10 जुलाई 2023 को कोर्ट में चालान पेश किया।

अभियोजन पक्ष की और से आरोपी के खिलाफ न्यायालय में 15 गवाह और 38 दस्तावेज़ पेश किए गए,,पोक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश मधुसूदन शर्मा ने आरोपी सूरजकरण उर्फ प्रवीण को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 20 साल की सज़ा और 11 हज़ार के अर्थदंड से दंडित किया है।

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Firoz Usmani Tonk : परिचय- पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 15 वर्षो से संवाददाता के रूप में कार्यरत हुंॅ, 9 साल से राजस्थान पत्रिका ग्रुप के सांयकालीन संस्करण (न्यूज़ टुडे) में जिला संवाददाता के रूप से कार्य कर रहा हंू। राजस्थान पत्रिका न्यूज़ चैनल में भी अपनी सेवाएं देता रहा हूं। एवन न्यूज चैनल में भी संवाददाता के रूप में कार्य किया है। अपने पिता स्व. श्री मुश्ताक उस्मानी के सानिध्य में पत्रकारिता की क्षीणता के गुण सीखें। मेरे पिता स्व.श्री मुश्ताक उस्मानी ने भी 40 वर्षो तक पत्रकारिता के क्षैत्र में कार्य किया है। देश के कई बड़े न्यूज़ पेपर से जुड़े रहे। 10 वर्ष दैनिक भास्कर में ब्यूरों चीफ रहें।