सवर्ण आरक्षण की शर्ते नहीं होगी कम: कल्ला

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dr.B.D kalla

जयपुर

सवर्ण आरक्षण अनारक्षित वर्ग के गरीब लोगों के लिए लागू किया गया है। इसके लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में पात्रता के लिए आय एवं भू संपत्ति संबंधी नियम पूरी तरह उचित हैं और इसमें पात्र व्यक्ति को ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। यह बात ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने बुधवार को सदन में शून्यकाल के दौरान भाजपा सदस्य कालीचरण सराफ के सवर्ण आरक्षण के स्थगन प्रस्ताव पर  सरकार की ओर से बोल हुए कही।

आरक्षण की पात्रता में परिवार

सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए कालीचरण सराफ ने कहा कि इस आरक्षण की पात्रता में परिवार की 8 लाख रुपए तक की वार्षिक आय, 5 एकड से कम भूमि, आवासीय फ्लैट 1000 वर्ग फीट से कम,नगरीय क्षेत्र में 100 वर्र्ग गज तथा ग्रामीण क्षेत्र में 200 वर्ग गज से कम आवासीय भूखण्ड होना चाहिए। केन्द्र ने आरक्षण के नियमों में प्रावधान किए हैं कि राज्य सरकार चाहे तो इसके नियमों में ढील दे सकती है। गुजरात और छत्तीसगढ में सरकार ने नियमों में ढील दी ह।

प्रदेश की परिस्थितियां भिन्न है और यहां कृषक जोत होने के कारण जमीन अधिक है, ऐसे में यहां भी इन नियमों में छूट दी जाए। साथ ही उन्होंने सरकार के उस आदेश की ओर भी ध्यान आकर्षित किया जिसमें बताया गया था कि किसी अधिकारी की गलत प्रमाण पत्र जारी किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके कारण अधिकारी प्रमाण पत्र जारी करने से हिचक रहे हैं।

इसका जवाब देते हुए कल्ला ने कहा कि राज्य में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में पात्रता के लिए ये नियम आवश्यक है। प्रमाण पत्र जारी करने का काम सुचारू रूप से किया जा रहा है तथा विभिन्न जिलों में हजारों प्रमाण पत्र जारी किये जा चुके है। आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को प्रमाण पत्र जारी करने मेेंं यदि कोई गलती पाई जाती है तो जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा गलत प्रमाण पत्र जारी होने पर संबंधित अधिकारी के लिखफ कार्यवाही करने के आदेश को वापस ले लिया गया है।

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