जयपुर। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर में कार्यवाहक प्रिंसिपल के खिलाफ माध्यमिक शिक्षा 10वीं की बोर्ड का परीक्षा परिणाम कम रहने पर दंडा देश देने के मामले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को गुप्त गारमेंट के खिलाफ अपील निस्तारित करने की निर्देश दिए हैं।
कर्मचारी रामचन्द्र खरवाड़ राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर खुर्द में स्कूल लेक्चरर के पद पर कार्यरत था सन् 2018 में प्रार्थी को उक्त स्कूल के प्रिंसिपल का चार्ज दिया गया। सन 2018 में इसी स्कूल के दसवीं बोर्ड का परिणाम कम रहा।
इसका आरोप प्रार्थी पर लगाए हुए विभागीय दंडादेश पारित किया।जिसके विरुद्ध विभागीय अपील प्रस्तुत करने पर आज तक निस्तारित नही की गई। प्रार्थी के अधिवक्ता हितेष बागड़ी ने न्यायालय को बताया कि प्रिंसिपल का पद खाली होने से उसे चार्ज सौप दिया गया। दोनो स्तर पर कार्य भी किया है।
अन्य शिक्षकों के दसवीं के परिणाम विपरीत आए बच्चे फेल तक हुए परंतु किसी पर कोई दंडादेश पारित नही किया। ऐसे में कानून का पूर्ण पालना नही हुईं। सभी तर्को को सुनते हुए न्यायालय ने प्रार्थी की विभागीय अपील का 4 माह में निस्तारण करने का शिक्षा विभाग को आदेश पारित किया।