टोंक,। ईसरदा बांध निर्माण के लिए डूब एवं बांध निर्माण पट्टी की भूमि एवं परिसंपत्तियों की अवाप्ति के लिए भूमि अर्जन, पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन अधिनियम 2013 के तहत 95.59 करोड़ रूपये के अवार्ड जारी किए गए थे।
जल संसाधन विभाग को भिजवाए गए विशेष अनुग्रह राशि के प्रस्ताव पर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 2 फरवरी 2022 को स्वीकृति जारी की गई है। मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृति राषि 6.91 करोड की भुगतान की स्वीकृति के उपरान्त ग्राम बनेठा, अरनियाकेदार, चूरिया, करीरिया, सवाई, ईसरदा, रायपुर, सोलपुर एवं चौकडी के कुल 307 परिवार लाभान्वित होंगे। जिससे उन्हें पुनः मुआवजा राशि भुगतान कर परियोजना क्षेत्र से विस्थापित किया जा सकेगा। इससे बांध निर्माण कार्य में आ रहे गतिरोध का निस्तारण हो सकेगा।
ईसरदा बांध के अधिशाषी अभियंता अनिल अम्ब्रेश ने बताया कि राजकीय भूमि यथा सिवायचक, चारागाह, गैर मु.आबादी, नदी-नाले में 228 परिसंपत्तियां निर्मित है। जिन्हें अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा दिया जाना संभव नहीं था, परन्तु इन सम्पत्तियों में लम्बे समय से प्रभावित व्यक्ति निवास कर रहे है।
इसके अतिरिक्त 79 विस्थापित व्यक्ति तकनीकी कारणों से पुर्नवास एवं पुनर्व्यस्थापन पैकेज (अनुसूची-2) से वंचित रह गए थे। इस मानवीय आधार पर उक्त प्रभावित 228, परिसंपत्तियों की लागत एवं 79 वंचित विस्थापितों को आर एण्ड आर पैकेज दिए जाने के लिए विशेष अनुग्रह राशि के प्रस्ताव जिला कलेक्टर टोंक द्वारा जल संसाधन विभाग को भिजवाए गए थे।