टोंक। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने मंगलवार को दो शिक्षकों को कार्यव्यवस्थार्थ के नाम पर अन्य स्कूल में पदस्थापित करने के टोंक ज़िला शिक्षा अधिकारी के 11मार्च के आदेश के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए।
राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव,शिक्षा निदेशक ,टोंक ज़िला शिक्षा अधिकारी ,देवली के सीबीईओ सहित थावला स्कूल के प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अधिकरण के सदस्य चेतन देवड़ा व सदस्य लेखराज तोषावड़ा की पीठ ने यह आदेश राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्री नगर थावला के शिक्षक जगदीश लाल मीणा व शिक्षिका सुशीला शर्मा द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अलग अलग अपील पर सुनवाई करते हुए दिए ।

अपील में बताया गया है कि राज्य सरकार व शिक्षा निदेशक द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद इन शिक्षकों को दुर्भावनावश कार्यव्यवस्थार्थ के नाम पर अन्य विद्यालय में पदस्थापित करने व पीईईओ थावला द्वारा कार्यमुक्त किया जाना अवैधानिक व गैरकानूनी है । अधिकरण ने सुनवाई के बाद कार्यव्यवस्थार्थ के आदेश व कार्यमुक्ति के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार व अन्य से जवाब तलब किया है ।