टोंक।राजस्थान सीविल सेवा अपील अधिकरण ने बुधवार को निवाई उपखंड के दतवास नायब तहसीलदार के तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए राज्य के प्रमुख राजस्व सचिव, राजस्व मंडल अजमेर के रजिस्ट्रार व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अधिकरण की सदस्य शुचि शर्मा व सदस्य चेतन देवड़ा की पीठ ने यह आदेश दतवास नायब तहसीलदार ओमप्रकाश सिंह द्वारा अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए दिए ।
अपील में बताया गया है की राजस्व मंडल अजमेर ने 22 फरवरी को उसका तबादला जिले से बाहर दौसा जिले के बांदीकुई में अपीलार्थी को एपीओ बताते हुए कर दिया।
जिसे यह कहते हुए चुनोती दी गई कि अपीलार्थी की सेवानीवर्ति 31 जुलाई 2024 को होने वाली है तथा उसके पेंशन प्रकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है ऐसे में यह तबादला आदेश विधि विरुद्ध व गैर कानूनी है। अधिकरण ने सुनवाई के बाद उक्त तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए ,पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।