टोंक। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ( Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal ) ने दूनी वृत के गिरदावर ( Girdawar ) का तबादला मालपुरा के चांदसेन वृत में करने के टोंक कलेक्टर के 22 फरवरी के आदेश क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए राज्य के प्रमुख राजस्व सचिव,राजस्व मंडल अजमेर के रजिस्ट्रार ,टोंक कलेक्टर(भू अभिलेख) व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अधिकरण के सदस्य चेतन देवड़ा व सदस्य लेखराज तोषवाड़ा की पीठ ने यह आदेश जिले की दूनी तहसील के गिरदावर शंकरलाल मीणा द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में बताया गया है कि अपीलार्थी गिरदावर का तबादला टोंक कलेक्टर 22 फरवरी को मालपुरा उपखंड के चांदसेन में कर दिया जबकि राजस्व मंडल ने उसका तबादला 16 सितंबर 2022 को दूनी में किया था।
टोंक कलेक्टर ने तबादला आदेश 22 फरवरी को जारी करने से पूर्व सम्भागीय आयुक्त से उक्त तबादला करने की अनुमति नही ली ,दो वर्ष पूर्व पटवारी व गिरदावर के तबादले के लिए कलेक्टर को सम्भागीय आयुक्त से अनुमति लेनी आवश्यक है।
इस बारे में राजस्व मंडल अजमेर ने 30 अक्टूबर 1993 को परिपत्र जारी कर स्पष्ट किया हुआ है कि कलेक्टर को दो वर्ष पूर्व तबादला करने के लिए सम्भागीय आयुक्त की अनुमति आवश्यक है किंतु टोंक कलेक्टर द्वारा तबादला आदेश जारी करने से पूर्व न तो अनुमति ली गई न ही सम्भागीय आयुक्त को उक्त तबादला आदेश की प्रति भेजी । अधिकरण ने मामले की सुनवाई के बाद 22 फरवरी के तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए, पक्षकारों से जवाब माँगा है।