टोंक।राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण ने टोंक में कार्यरत उपाचार्य को व्याख्याता बताते हुए मालपुरा गर्ल्स स्कूल में तबादला करने के शिक्षा निदेशक के 22 फरवरी के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए ,राज्य के प्रमुख शिक्षा सचिव व माध्यमिक शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
अधिकरण के न्यायिक सदस्य अनन्त भंडारी व सदस्य शुचि शर्मा की पीठ ने यह आदेश टोंक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी नंबर 12 छावनी सर्किल के उपाचार्य फैज अहमद द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अपील पर सुनवाई करते हुए दिए।
अपील में बताया गया है कि शिक्षा निदेशक ने 22 फरवरी को उसका पदस्थापन उर्दू व्याख्याता बताते हुए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मालपुरा में कर दिया जबकि अपीलार्थी की पदोन्नति उपाचार्य के पद पर 27 फरवरी 2023 को ही हो चुकी है तथा अपीलार्थी ने उक्त पदोन्नति आदेश की पालना में 21 मार्च 2023 को उपाचार्य के पद पर कार्यभार भी ग्रहण कर लिया।
ऐसे में शिक्षा निदेशक द्वारा जारी किया गया 22 फरवरी का आदेश विधि विरुद्ध व गैर कानूनी है । अधिकरण ने अपील पर सुनवाई के बाद तबादला आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए ,पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।