टोंक।राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को टोंक कलेक्टर डॉ सौम्या झा को अदालती आदेश की पालना में कोताही से जुड़े मामले में अवमानना के नोटिस जारी कर 25 अप्रैल तक जवाब तलब किया है। वरिष्ठ न्यायाधीश पंकज भंडारी व न्यायाधीश शुभा मेहता की खण्डपीठ ने यह आदेश निवाई उपखंड के नटवाड़ा के ग्रामीण नाथू सिंह द्वारा एडवोकेट लक्ष्मीकांत शर्मा मालपुरा के जरिये दायर की गई अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए है।
अवमानना याचिका में बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने नटवाड़ा की चारागाह भूमि पर हो रहे अतिक्रमण हटाने के लिए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी इसपर न्यायालय ने 6 जुलाई 2023 को याचिका का निस्तारण करते हुए।
पीएलपीसी के चैयरमेन को इस बारे में अभ्यावेदन देने के आदेश देते हुए दो माह में कार्यवाही के आदेश दिए थे किंतु ज़िला कलेक्टर द्वारा कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गई जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है।