मतदाता सूची में 27 अक्टूबर तक नाम जुड़वा सकते हैं पात्र वंचित मतदाता

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Tonk News। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय तैयारियों में जुटा हुआ है। मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित रहे पात्र मतदाता आगामी 27 अक्टूबर तक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते है।

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. ओम प्रकाश बैरवा ने बताया कि विधानसभा चुनावों में शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

वहीं, मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट अवजमतेण्मबपण्हवअण्पद (मतदाता सेवा पोर्टल) पर जाकर फॉर्म 6 के तहत अपने आवेदन कर सकते हैं। 27 अक्टूबर के बाद नए आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएंगे।

उन्होंने बताया कि प्रवासी भारतीय फॉर्म 6 ए के तहत आवेदन कर मतदाता सूची में शामिल हो कर लोकतंत्र के महापर्व में अपना योगदान दे सकते हैं। आगामी 7 दिनों में मतदाता पहचान पत्र बनकर तैयार हो जाएगा। वहीं, मतदाता आयोग की ही वेबसाइट से ई-ईपिक डाउनलोड कर सकते हैं।  

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