निजी वाहन अवैध रूप से चुनाव प्रचार नहीं करें-जिला परिवहन अधिकारी चुनाव प्रचार करने पर होगी कार्रवाई

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Tonk News। टोंक जिले में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा एक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा जिसके तहत ऐसे हल्के निजी वाहन (कार, जीप एवं बोलेरों) पर कार्यवाही की जावेगी जिनका संचालन व्यावसायिक रूप से हो रहा है। जिला परिवहन अधिकारी संपतराम वर्मा ने बताया कि अधिकांश लोग अपने निजी वाहनों को चुनाव प्रचार के लिए उपयोग में ले रहे है जिससे विभाग को राजस्व हानि, बिना परमिट वाहन संचालन एवं नियमों का उल्लंघन हो रहा है।

उन्होंने बताया कि ऐसे वाहनों पर विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधित किया जाएगा एवं इनके विरूद्ध केंद्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 53 (1) (इ) के तहत पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन की तथा राजस्थान मोटर वाहन कर अधिनियम, 1951 एक्ट 1951 के तहत कर जमा से संबंधित कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

जन आधार कार्ड में संशोधन की सुनवाई बुधवार को

Tonk News। जन आधार कार्ड में एक बार से अधिक नाम, जन्म तिथि, लिंग, परिवार की श्रेणी तथा जाति में परिवर्तन के लिये जिन लाभार्थियों ने 22 अगस्त से 16 अक्टूबर तक ई-मित्र से जन आधार में संशोधन के लिए अपील दर्ज करवाई है,

उनकी अपील की सुनवाई आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग कलेक्ट्रेट परिसर टोंक में 18 अक्टूबर प्रातः 10 बजे की जायेगी। आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सहायक निदेशक अशोक कुमार बंशीवाल ने बताया कि लाभार्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होवे।

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