टोंक । जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) डॉ. सौम्या झा
ने बताया कि लोकसभा चुनाव-2024 के तहत लोकतंत्र के महापर्व में टोंक जिले की मतदाता सूची में 15 मार्च तक पंजीकृत मतदाताओं में पुरूष मतदाता 5 लाख 73 हजार 524, महिला मतदाता 5 लाख 44 हजार 469, थर्ड जेंडर 5 है। इस तरह कुल मतदाताओं की संख्या 11 लाख 17 हजार 998 है, जो जिले के 1130 मतदान केंद्रों पर मतदान दिवस पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाता 13 हजार 324, युवा मतदाता (18 से 29 वर्ष) 3 लाख 15 हजार 553 है।
चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के संबंध में निर्देश प्रदान किये है। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति पर सभी प्रकार के दीवार लेखन/पोस्टर/पेपर या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झंडा आदि को निर्वाचन की घोषणा से 24 घंटे के भीतर हटाए जाएंगे।
सार्वजनिक सम्पत्ति यथा सार्वजनिक स्थान जैसे रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, हवाई अड्डा, पुल, रोडवेज, सरकारी बस, बिजली टेलीफोन का खंभा, स्थानीय निकाय का भवन आदि में दीवार लेखन, पोस्टर/पेपर के रूप में सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापन या किसी अन्य रूप में विरूपण, कटआउट/होर्डिंग, बैनर, झंडा आदि को आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से 48 घंटे में तथा निजी सम्पत्ति पर प्रदर्शित सभी अप्राधिकृत राजनीतिक विज्ञापनों तथा स्थानीय विधि एवं न्यायालय के निर्देशों यदि कोई हो, के अधीन सभी विज्ञापन आयोग द्वारा निर्वाचनों की घोषणा से 72 घंटे के अंदर हटाए जाएंगे।
राजकीय वाहनों का नहीं हो दुरुपयोग
किसी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी या निर्वाचन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन के दौरान प्रचार करने, निर्वाचन प्रचार संबंधी कार्य या निर्वाचन संबंधित यात्रा करने के लिए सरकारी वाहन के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा।
विज्ञापन नहीं होंगे जारी
निर्वाचनों की घोषणा के तुरंत बाद राजकोष से सरकार की उपलब्धियों का प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया में कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया जाएगा।
आधिकारिक वेबसाइट से हटाए फोटो एवं संदेश
विभिन्न विभागों की वेबसाइट से निर्वाचन की घोषणा के तुरंत बाद से केंद्र एवं राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मंत्रियों, राजनीतिज्ञों या राजनैतिक दलों के सभी संदर्भों, फोटो को तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए है।
विकास एवं निर्माण कार्यों से संबंधित गतिविधियां
आदर्श आचार संहिता प्रभाव में आ जाने के कारण कोई भी नवीन कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता है और साथ ही किसी भी योजना में कोई नया लाभार्थी नहीं जोड़ा जा सकता है। विभागों में पूर्व से चल रहे कार्यों एवं नवीन स्वीकृत कार्य जो अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं, की सूची निर्वाचन की घोषणा के 72 घंटे की अवधि में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) को उपलब्ध कराई जाएगी।
राजनैतिक दलों से अपील
जिला प्रशासन ने सभी राजनैतिक दलों से अपील की है कि राजनैतिक प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही बिना स्वीकृति केे निजी वाहनों (राजनैतिक प्रचार-प्रसार हेतु), लाउडस्पीकर, राजकीय गेस्ट हाउस/डाक बंगला का उपयोग नहीं किया जावे। किसी भी स्थिति में वाहनों का काफिला 10 वाहनों से अधिक का नहीं होना चाहिए। जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, टोंक द्वारा जारी धारा 144 सीआरपीसी/कोलाहल अधिनियम से संबंधित आदेशों की पालना की जावे। यदि आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
आमजन से अपील
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित कोई भी जानकारी/शिकायत (सरकारी/सार्वजनिक/निजी भवनों पर राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन, पोस्टर, बैनर, झंडा आदि लगे) एवं नगद राशि देकर, शराब का वितरण, ड्रग्स/नारकोटिक्स, बहुमूल्य धातु/ज्वेलरी, किसी भी प्रकार की मुफ्त सामग्री तथा अन्य माध्यमों से मतदाताओं को प्रलोभन दिए जाने की शिकायत से जिला प्रशासन को तत्काल सूचित करें।
आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद सरकारी कार्यकारी एजेंसी द्वारा कोई भी नया कार्य प्रारंभ किये जाने, राजनैतिक पार्टियों के द्वारा बिना पूर्व स्वीकृति के निजी सम्पत्ति पर राजनैतिक गतिविधियों का संचालन किये जाने, धार्मिक स्थलों पर चुनाव प्रचार की शिकायत आमजन द्वारा सी-विजिल एप एवं टोल फ्री नंबर 1950 एवं जिला नियंत्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 01432-247401 पर की जा सकती है।