संतानों का विवरण छिपाने का मामला, सरपंच के खिलाफ एफआईआर

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Udaipur News । उदयपुर में एक सरपंच के खिलाफ चुनाव पूर्व तीन संतान की जानकारी छिपाने को लेकर जावर माइंस थाने में मामला दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि चुनाव के दौरान भी यह मुद्दा उठा था लेकिन तब फौरी जांच करके उम्मीदवार को क्लीन चिट दे दी गई थी। अब फरियादी ने एफआईआर दर्ज करवाई है।

जयसमंद के धावडि़या गांव निवासी फरियादी कालूलाल पुत्र मोड़ा पटेल ने एफआईआर में आरोप लगाया है कि वर्ष 2020 में चुनाव लड़कर सरपंच बने वालचंद मीणा पुत्र कुराजी मीणा निवासी गींगची खेड़ा की तीन संतानें हैं। तीनों का ही जन्म वर्ष 2001 के पश्चात हुआ है। वालचंद ने अपनी सबसे बड़ी पुत्री कल्पना मीणा जिसका जन्म 4 फरवरी 2001 को हुआ था, उसकी जानकारी चुनाव नामांकन पत्र में नहीं दी। वालचंद ने अपने दो पुत्रों की ही जानकारी दी, जिनका जन्म क्रमशः 21 नवम्बर 2005 व 27 नवम्बर 2012 को हुआ था।

एफआईआर में यह भी बताया गया है कि पूर्व में वालचंद मीणा की पत्नी अम्बाबाई सराड़ा तहसील के अमरपुरा गांव की सरपंच थीं। तब भी तीन संतान की शिकायत की गई थी और यह मामला संभागीय आयुक्त तक पहुंचा था। संभागीय आयुक्त ने इस पर कार्यवाही की थी। अम्बाबाई ने सक्षम न्यायालय से स्थगन लेकर अपना कार्यकाल पूरा किया था। फरियादी ने आरोप लगाया है कि वालचंद ने कूटरचित गोदनामा भी तैयार किया है, उसे भी बरामद किया जाए।

गौरतलब है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत वर्ष 2001 व उसके बाद तीन संतान होने से अभ्यर्थी चुनाव नहीं लड़ सकता है।

इस सम्बन्ध में जावरमाइन्स थानाधिकारी बाबूलाल मौरेया का कहना है कि परिवाद प्राप्त होने पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

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