भीलवाड़ा एडीपीसी डॉ श्रीमती शर्मा दोषी करार ,कलेक्टर संधू जवाब से नहीं हुए संतुष्ट, दिया यह दंड
एडीपीसी डॉ.कल्पना शर्मा को इन प्रत्युत्तर के बाद 26 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान एडीपीसी डॉ. कल्पना शर्मा द्वारा जवाब में प्रस्तुत कथन को दोहराते हुए प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया गया

जयपुर /डॉ. चेतन ठठेरा स्वतंत्र पत्रकार । अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समसा (शिक्षा विभाग) भीलवाड़ा डॉ श्रीमती कल्पना शर्मा को जिला कलेक्टर भीलवाड़ा जसमीत संधू ने कार्य के प्रति लापरवाही का दोषी करार देते हुए दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचय प्रभाव से रोकने के आदेश दिए।
यह था मामला
जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समसा डॉ श्रीमती कल्पना शर्मा को डिस्टिक माइनिंग मैनेजमेंट कमेटी (डीएमएफटी) द्वारा जिले की स्कूलों के लिए जारी किए गए कार्य और वित्तीय स्वीकृति के बाद उनके पूर्णता प्रमाण पत्र को लेकर नोटिस के बाद भी शिथिलता बरतने पर 17 नवंबर 2025 को एडीपीसी डॉ.कल्पना शर्मा (राष्ट्रपति शिक्षक अवार्डी) के विरुद्ध (राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अंतर्गत 17 सीसी में चार्जशीटजारी( आरोपित ज्ञापन) जारी कर आरोपित किया। इन आरोपों का एडीपीसी डॉ. श्रीमती कल्पना शर्मा ने 24 नवंबर 2025 को प्रत्युत्तर दिया। डॉ.श्रीमती कल्पना शर्मा ने 7 बिंदु के माध्यम से प्रत्युत्तर दिया।
एडीपीसी डॉ.कल्पना शर्मा को इन प्रत्युत्तर के बाद 26 फरवरी 2026 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान एडीपीसी डॉ. कल्पना शर्मा द्वारा जवाब में प्रस्तुत कथन को दोहराते हुए प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया गया। इस पर आरोपित अर्थात चार्ज शीट जारी करने वाले जिला कलेक्टर जसवंत सिंह संधू ने एडीपीसी डॉक्टर श्रीमती शर्मा पर लगाए गए आरोपों एवं उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन एवं मनन किया गया।
जिला कलेक्टर ने दिया यह आदेश
जिला कलेक्टर जसमीत संधू ने एडीपीसी डॉ श्रीमती कल्पना शर्मा पर लगाए गए आप एवं उनके द्वारा दिए गए जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन और मनन के बाद माना की एडीपीसी डॉ.कल्पना शर्मा अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समसाद्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करने में विफल रही है। इस पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू ने 27 फरवरी 2026 को आदेश क्रमांक डीएमएफटी/भील/2025-26/15408 जारी आदेश में एडीपीसी डॉ.श्रीमती कल्पना शर्मा को दोषी करार देते हुए दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचय प्रभाव से रोके जाने की दंड से दंडित किया।
