बालाजी ब्रांड का तीखा मीठा मिक्स , रोस्टेडचना, विभिन्न ब्रांड के घी पर सरकार ने लगाई रोक

जयपुर / डॉ. चेतन ठठेरा । राजस्थान में सरकार बालाजी ब्रांड के तीखा मीठा मिक्स सहित विभिन्न ब्रांड के घी प्रोस्टेट चना आदि 17 उत्पादों पर राजस्थान में बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय ने इन 17 उत्पादन की प्रदेश प्रमुख वितरण वितरण डिस्प्ले पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। बताया जाता है कि यह सभी उत्पाद जांच में असुरक्षित पाए गए हैं।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने यह जानकारी देते हुए आमजन को सलाह दी गई है कि वे इन खाद्य पदार्थों की खरीद और उपयोग नहीं करें। अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह ने बताया, जिन उत्पादों का निर्माण दूसरे राज्यों में हो रहा है, उन राज्यों में स्थापित निर्माण इकाइयों या कंपनियों पर एक्ट के तहत कार्रवाई के लिए वहां के खाद्य सुरक्षा विभाग को पत्र लिखा गया है।
किन उत्पादों पर लगाया प्रतिबंध
युवराज बीकानेर ब्रांड की केसर बाटी बैच नंबर YUV 01, बंगाल गोल्ड ब्रांड की चाय बैच नंबर BG-02, नगद नारायण ब्रांड की शुगर बॉयल्ड कंफेक्शनरी बैच/ लॉट नंबर 12/2026, श्री डेयरी प्रीत ब्रांड का घी बैच / लॉट नंबर-477, हरियाणा फॉर्म ब्रांड का घी बैच लॉट नंबर 86, श्री डेयरी ब्राइट ब्रांड का घी बैच/लॉट नंबर 07, श्री साई मसालेवाला ब्रांड की हल्दी बैच/ लॉट नं Q.H. 05, धेनु सरस ब्रांड के घी का बैच/लॉट नंबर A 03, ईजी डेयरी ब्रांड के घी का बैच/ लॉट नंबर PTC1020, भोग विनायक ब्रांड के घी का बैच / प्लॉट नंबर VN 011, स्नेक टेक ब्रांड का रोस्टेड चना का बैच/लॉट नंबर IV 102221, हरियाणा क्रीम ब्रांड के घी का बैच / लॉट नंबर 12,
श्री भैरव सरस ब्रांड के घी का बैच/लॉट नंबर 12, श्री भैरव सरस ब्रांड के 5 लीटर घी का बैच/लॉट नंबर 11, जय श्री कृष्णा ब्रांड का 500 मिलीलीटर जार घी, डेयरी पंजाब ब्रांड का 1 लीटर घी का बैच/लॉट नंबर 02 और बालाजी ब्रांड का नमकीन तीखा मीठा मिक्स बैच/लॉट नंबर U3A73A शामिल है।
