निजी स्कूल संचालकों ने टीसी नहीं दी तो होगी…

गैर सरकारी विद्यालय अर्थात निजी विद्यालयों द्वारा अनेक कर्म से विद्यार्थियों को यथा समय टीसी जारी नहीं किए जाने के प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं।‌
निजी स्कूल संचालकों ने टीसी नहीं दी तो होगी…

जयपुर / डॉ.चेतन ठठेरा स्वतंत्र पत्रकार । निजी स्कूल संचालक अक्सर अपना विद्यालय छोड़कर अन्य विद्यालय या सरकारी विद्यालय में जाने वाले विद्यार्थी की ट्रांसफर सर्टिफिकेट(TC टीसी) विभिन्न कारण बताकर नहीं देते और इसे अभिभावाक खासे परेशान रहते हैं।

अब अगर किसी निजी विद्यालय संचालकों ने विद्यार्थी को टीसी नहीं दी तो उसकी खैर नहीं। सरकार और शिक्षा विभाग में इसके लिए सख्त कदम उठाते हुए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

शिक्षा निदेशक माध्यमिक सीताराम जाट ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों मुख्यालय माध्यमिक एवं प्रारंभिक को जारी किए दिशा निर्देश में निर्देशित किया है कि गैर सरकारी विद्यालय अर्थात निजी विद्यालयों द्वारा अनेक कर्म से विद्यार्थियों को यथा समय टीसी जारी नहीं किए जाने के प्रकरण संज्ञान में आ रहे हैं।‌

अन्य विद्यालय में प्रवेश की इच्छुक विद्यार्थियों को उसके माता-पिता/ अभिभावकों द्वारा आवेदन पर टीसी जारी की जाए ताकि विद्यार्थियों का अध्ययन निर्बाध रूप से जारी रह सके।

विद्यालय प्रबंधन तथा माता-पिता/अभिभावक के मध्य विवाद होने की स्थिति में विद्यार्थी की टीसी नहीं रोकी जाए जिससे विद्यार्थी का हित प्रभावित न हो। टीसी हेतु आवेदन किए जाने पर भी नहीं दिए जाने की स्थिति में गैर सरकारी विद्यालय के विरुद्ध राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 संशोधित नियम 2011 के अंतर्गत करवाई किया जाना सुनिश्चित करें।‌

शिक्षा निदेशक माध्यमिक सीताराम जानी सभी जिला शिक्षा अधिकारियों माध्यमिक मुख्यालय एवं प्रारंभिक मुख्यालय को ऐसे निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं।

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