निर्माण कार्य पर देना होगा उपकर,उपकर जमा नही कराने पर हो सकती है कुर्की, नही जमा कराया तो लगेगी 100 प्रतिशत पेनल्टी व 24 प्रतिशत ब्याज
टोंक राज्य में सभी जिलो में भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (बीओसीडब्ल्यू) लागू है। जिसके तहत प्रदेश में 27 जुलाई 2009...

